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मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2026: ₹1.43 लाख सहायता, आवेदन करें

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2026

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योजना के बारे में
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2007 से मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा उनके सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखना है।
यह योजना बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है।
योजना का लाभ
बालिका के नाम पर शासन द्वारा ₹1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
कक्षा 6वीं में ₹2,000, 9वीं में ₹4,000, 11वीं में ₹6,000 तथा 12वीं में ₹6,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या न्यूनतम 2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में प्रदान की जाती है।
लाड़ली बालिकाओं की स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाता है।
बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित आयु के बाद विवाह होने पर ₹1,00,000 की अंतिम सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना की पात्रता
  • बालिका का जन्म 01 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद हुआ हो।
  • बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
  • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • माता-पिता आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होने चाहिए।
  आवेदन करने से पहले आधिकारिक पात्रता नियम एवं दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें।
सामान्य प्रकरण की स्थिति में

बालिका का जन्म 01 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद हुआ होना चाहिए।

बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होना आवश्यक है।

माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।

माता-पिता आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होने चाहिए।

परिवार में दो या दो से कम संतान हों तथा दूसरी संतान के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के भी योजना का लाभ मिलेगा।

द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका के लिए माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी एवं नवीनतम नियमों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें।
विशेष प्रकरण की स्थिति में

यदि परिवार में अधिकतम 02 संतान हैं तथा माता या पिता की मृत्यु हो गई है, तो बालिका के जन्म के 05 वर्ष तक पंजीकरण कराया जा सकता है।

यदि दूसरी शादी के बाद पहले से 02 बच्चे हैं, तो दूसरी शादी से जन्मी पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रथम प्रसव में एक साथ 03 बालिकाओं के जन्म पर तीनों को योजना का लाभ मिलेगा।

जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

बलात्कार पीड़ित महिला या बालिका से जन्मी पुत्री भी योजना के लिए पात्र होगी।

स्वास्थ्य कारणों से परिवार नियोजन न अपनाने वाले मामलों में कलेक्टर 02 वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत कर सकते हैं।

विलंब से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद जिला कलेक्टर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेंगे।

अनाथालय/संरक्षण गृह अथवा दत्तक लेने वाले माता-पिता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

विशेष प्रकरणों में अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर एवं मध्यप्रदेश शासन के लागू नियमों के अनुसार लिया जाएगा।
योजना के उद्देश्य

मध्यप्रदेश में लिंगानुपात (Sex Ratio) में सुधार लाना।

बालिका जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना।

बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार करना।

राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देना तथा दो बेटियों के बाद पुत्र की चाह को कम करना।

बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करना।

कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना।

बालिकाओं के विकास हेतु सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करना।

बाल विवाह को रोकना तथा कानूनी आयु में विवाह को प्रोत्साहित करना।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है।

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